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SC का “The Kerala story, पर रोक लगाने से इंकार,कहा जायें हाई कोर्ट   

इस फिल्म के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना सही नहीं है।

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The Kerala story: फिल्म “द केरला स्टोरी” को लेकर जारी हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फिल्म पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।दरअसल, इस फिल्म के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना सही नहीं है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने से इंकार कर दिया साथ याचिकाकर्ताओं को  हाई कोर्ट जाने के लिए कहा।

“द केरला स्टोरी” 5 मई को रिलीज होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करने को कहा है। “द केरला स्टोरी” में थी ,लेकिन ये आतंकी बन जाती हैं। इस फिल्म का हाल ही ट्रेलर  लॉंच किया गया है। जिसमें लव जिहाद को दिखाया गया है।   फिल्म में यह दावा किया जा रहा है कि केरल की 32 हजार लापता हुई है और उन्हें आतंकी बनाया गया है। इतना ही नहीं इन लड़कियों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया है।      इसके बाद इन लड़कियों को आईएसआईएस आतंकवादी बना दिया।

एक दिन पहले ही सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस फिल्म को “ए” सर्टिफिकेशन दिया है। इसके साथ दस सीन पर सेंटर बोर्ड ने कैंची भी चलाई है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन के एक पुरे इंटव्यू सहित दस सीन को हटाया गया है। इस फिल्म को केवल 18 साल या उससे अधिक के उम्र को ही देख सकते हैं। इस फिल्म में हिंसा सेक्सुअल सीन्स की हो सकती है।

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