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Tuesday, October 20, 2026
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मध्य रेल के किराना कियोस्क पर चाय-कॉफी और पका भोजन प्रतिबंधित!

मध्य रेल ने गैर-किराया राजस्व (NFR) के तहत अपने सभी मंडलों के स्टेशनों और रेलवे परिसरों में किराना कियोस्क के संचालन के लिए ठेके प्रदान किए हैं।

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यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएँ आसानी से उपलब्ध कराने और स्टेशनों पर स्वच्छता एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मध्य रेल ने किराना कियोस्क पर बिक्री की अनुमति वाली तथा प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची निर्धारित की है। यह पहल विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 के अंतर्गत की गई है।

मध्य रेल ने गैर-किराया राजस्व (NFR) के तहत अपने सभी मंडलों के स्टेशनों और रेलवे परिसरों में किराना कियोस्क के संचालन के लिए ठेके प्रदान किए हैं। निर्धारित सूची के माध्यम से इन कियोस्क पर वस्तुओं की बिक्री में एकरूपता लाने, अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, किराना कियोस्क पर चावल, गेहूँ, आटा, दालें, खाद्य तेल, चीनी, गुड़, नमक, मसाले, सूखे मेवे और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री बेची जा सकेगी। इसके अलावा, रेलवे द्वारा अनुमोदित ब्रांडों के पैकेज्ड पेयजल, जूस, ऊर्जा पेय और शीतल पेय की बिक्री भी अनुमत होगी।

बिस्कुट, चिप्स, पॉपकॉर्न, इंस्टेंट नूडल्स, खाने के लिए तैयार पैकेटबंद खाद्य पदार्थ, सॉस, जैम, अचार तथा डेयरी और बेकरी उत्पाद भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे। फ्रोजन खाद्य पदार्थों में पराठे, कटलेट और नगेट्स जैसे पकाने के लिए तैयार स्नैक्स तथा मध्यम आकार के डीप फ्रीजर में आइसक्रीम रखने की अनुमति होगी।

यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, टिश्यू पेपर, नैपकिन और टॉयलेट पेपर जैसी व्यक्तिगत देखभाल एवं स्वच्छता संबंधी वस्तुओं की बिक्री भी की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, डायपर, शिशु आहार, वाइप्स, पालतू पशुओं के भोजन, स्टेशनरी और छोटी उपयोगी वस्तुओं को भी सूची में शामिल किया गया है।

मध्य रेल के निर्धारित नियमों के अनुसार, किराना कियोस्क पर पका हुआ भोजन, चाय और कॉफी बेचने की अनुमति नहीं होगी। इससे किराना कियोस्क और अन्य निर्धारित खाद्य-विक्रय सुविधाओं के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखने में मदद मिलेगी।

कियोस्क संचालकों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों का पालन करना होगा। स्टॉल के भीतर और आसपास साफ-सफाई बनाए रखना अनिवार्य होगा। साथ ही, स्टॉल के लगभग एक मीटर के दायरे में कचरा बैग सहित कूड़ेदान उपलब्ध कराना होगा।

मध्य रेल के अनुसार, इस पहल से यात्रियों को यात्रा के दौरान दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुएँ, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ और घरेलू उपयोग की सामग्री आसानी से मिल सकेगी। निर्धारित सूची और स्वच्छता संबंधी नियमों से स्टेशनों पर बेहतर व्यवस्था, पारदर्शिता तथा यात्री सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। इसके साथ ही, व्यवस्थित वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से गैर-किराया राजस्व को मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी।

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