पीएम मोदी ने 12 फरवरी को देश के सबसे लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की शुरूआत की थी। अपने आप में कई विशेषताएं समेटे हुए इस एक्स्प्रेसवे से दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरियां कम हुई है। जहां दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा के समय में 24 घंटे लगते हैं। अब एक्सप्रेसवे के पूरा होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में लगने वाला समय घटकर 12 घंटे रह गया है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी को कम करने के अलावा देश के 45 शहरों को भी इंटरकनेक्ट करेगा।
वहीं एक्सप्रेस वे पर सभी की सुरक्षा को देखते हुए कुछ नियम तय किए गए हैं। जिसके मुताबिक हर तरह के वाहनों में से कुछ वाहनों को एक्सप्रेस वे पर चलने की अनुमति नहीं दी गई है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक किन वाहनों को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर चलने की अनुमति नहीं होगी। आइए आपको बताते है-
एनएचएआई रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेस वे पर किसी भी तरह के दो पहिया वाहन, ति-पहिया वाहन और धीमी गति से चलने वाले वाहनों के चलने पर रोक लगाई गई है। इस लिस्ट में गैर मोटर चालित वाहनों के साथ ही कृषि ट्रैक्टर को भी शामिल किया गया है। बता दें कि एक्सप्रेस वे पर चलने वाले वाहनों की स्पीड लिमिट शहरी सड़कों से ज्यादा होती है।इनपर एंट्री और एग्जिट के लिए भी पांइट्स बनाए जाते हैं। जिससे एक्सप्रेस वे पर वाहनों की स्पीड को तेज रखा जाता है। ऐसे में अगर छोटे वाहन या धीरे चलने वाहनों को एंट्री दी जाती है तो हादसे होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। वहीं लंबे एक्सप्रेस वे को शुरू हुए करीब एक हफ्ता ही हुआ है, लेकिन इस पर पहला हादसा हो चुका है। पहला हादसा हिलालपुर टोल के पास हुआ, जहां एक ट्रैक्टर के साथ दुर्घटना हुई थी।
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