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Thursday, January 8, 2026
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तिरुपति लड्डू विवाद: सर्वोच्च न्यायालय ने दिए स्वतंत्र एसआईटी के तहत जांच के आदेश, सीबीआई और राज्य अधिकारी समेत FSSAI के अधिकारी भी शामिल!

नई एसआईटी अब राज्य एसआईटी की जगह लेगी, जो पहले मामले की जांच कर रही थी।

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तिरूपति के लड्डू प्रसाद में मिलावट के आरोपों के बीच सर्वोच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की निगरानी में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच के निर्देश दिए हैं। आरोपों से जनता की भावनाएं आहत हो सकती हैं ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की निगरानी सीबीआई द्वारा निर्देशित करने के निर्देश दिए है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए जांच एक स्वतंत्र एसआईटी द्वारा की जाएगी, जिसमें राज्य पुलिस, सीबीआई और एफएसएसएआई के अधिकारी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एसआईटी में सीबीआई के दो अधिकारी, आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के दो और FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होने चाहिए।

एक नई एसआईटी अब राज्य एसआईटी की जगह लेगी, जो पहले मामले की जांच कर रही थी। इसमें सीबीआई निर्देशक द्वारा नामित एक सीबीआई अधिकारी, राज्य द्वारा नामित आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के दो अधिकारी और एफएसएसएआई के अध्यक्ष द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

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दरम्यान सर्वोच्च न्यायलय ने कहा है, “हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे आदेश की व्याख्या राज्य एसआईटी के सदस्यों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रतिबिंबित नहीं होनी चाहिए। हमने उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए एक समिति बनाई है जो केवल भगवान में विश्वास करते हैं।”

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