गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। आने वाले समय में विकास कार्यों में बाधा बनने वाले पेड़ों को नहीं कटा जाएगा। अब इन पेड़ों आधुनिक तकनीकी द्वारा ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इस संबंध में सरकार के प्रमुख सचिव आशीष तिवारी ने शासनादेश की जानकारी दी।
इस शासनादेश में कहा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोग के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार को वृह्द संख्या में वृक्षों की कटाई के लिए प्रस्ताव भेज स्वीकृति मांगी जाती है। लेकिन इस प्रस्ताव में सभी वृक्षों के प्रत्यारोपण (इंटायर ट्री ट्रांसप्लांटेशन-ईटीटी) की शर्त शामिल नहीं की जाती है। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 02 के अधीन गैरवानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव में सभी वृक्षों के प्रत्यारोपण की शर्त (ईटीटी) को प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा।
यानी शुक्रवार से ही वन भूमि पर गैरवानिकी विकास कार्यो के लिए जो भी प्रस्ताव होंगे, उनमें वृक्षों को काटने की अनुमति नहीं मिलेगी। बल्कि सरकारी या निजी एजेंसी को लिखित रूप से देना होगा वह उस जमीन के सभी वृक्षों को ट्रांसप्लांट करेंगे। प्रभागीय वन अधिकारी डॉ अविनाश कुमार बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेरिटेज वृक्षों के संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ट्री ट्रांसप्लांटेशन का निर्णय लेकर अनुकरणीय कदम उठाया है। इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा।