क्या रद्द होगा ममता का नामांकन?

क्या रद्द होगा ममता का नामांकन?

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कोलाकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से चुनाव हारने के बाद राज्य की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भबानीपुर सीट से उपचुनाव जीतना बहुत जरूरी है। इस बीच, भाजपा ने ममता के नामांकन पर ही सवाल उठा दिया है। इस सीट के लिए 30 सितंबर को मतदान होगा। भाजपा ने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखे पत्र में शिकायत की है कि ममता ने नामांकन दाखिल करते समय अपने खिलाफ दर्ज पांच पुलिस मामलों के बारे में जानकारी नहीं दी है। भबानीपुर में भाजपा ने प्रियंका टिबरेवाल को ममता के खिलाफ उतारा है।

BJP उम्मीदवार प्रियंका टिबरीवाल के चुनाव एजेंट ने की है। पर TMC ने भाजपा के आरोपों का खंडन किया है। आपको बता दें कि ममता के लिए भबानीपुर उपचुनाव जीतना बहुत जरूरी है। यदि ममता उपचुनाव हार जाती हैं तो वे मुख्‍यमंत्री पद पर नहीं रह पाएंगी। संविधान के अनुसार कोई भी जनप्रतिनिधि बिना चुनाव जीते मंत्री अथवा मुख्‍यमंत्री तो बन सकता है, लेकिन उसे छह माह में चुनाव जीतना जरूरी होता है। अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ता है। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से शुभेन्दु अधिकारी से चुनाव हार गई थीं। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी को केवल उन मामलों का खुलासा करने की आवश्यकता थी, जिनमें आरोप पत्र में उनका नाम है।

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