एनसीपी नेता अनिल देशमुख एक साल बाद जेल से बाहर आयेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई की अनिल देशमुख की जमानत रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख बुधवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले अदालत ने 21 दिसंबर को 27 दिसंबर तक देशमुख की जमानत पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में देशमुख की बेल को रोकने के लिये अर्जी लगाई थी। जिस सुनवाई नहीं हो पाई। इस बीच आज देशमुख की जमानत को रोकने का समय समाप्त हो गया। इसलिए, उन्हें बुधवार को वे जेल से बाहर आ सकते हैं।
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