महाराष्ट्र में अनिवार्य रूप से मास्क लगाने समेत कोविड-19 से संबंधित सभी पाबंदियों को दो अप्रैल से खत्म कर दिया जाएगा। सरकार ने गुरुवार को यह घोषणा की। दो साल से ज्यादा समय के बाद महामारी से संबंधित पाबंदियों को हटाया जा रहा है। राज्य में अब मास्क लगाना अनिवार्य नहीं बल्कि एच्छिक होगा। यानी मास्क न लगाने पर जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने अपील की है कि लोग मास्क लगाए।
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया है। टोपे ने कहा, “ गुड़ी पड़वा, 2 अप्रैल से महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लगाई गईं कोविड-19 से संबंधित सभी पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो अप्रैल से मास्क लगाना जरूरी नहीं। कोरोना वायरस के संकट की वजह से पिछले दो साल से राज्य में कोई उत्सव नहीं मनाया गया। लेकिन अब देश व राज्य कोरोना वायरस से मुक्त हो रहे हैं। राज्य में अब कोरोना के केस न के बराबर आ रहे हैं। जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आने वाले त्योहारों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राज्य में 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के अवसर पर जुलूस भी निकाला जाएगा।
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