राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) मानहानि मामले में 5 फऱवरी से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई रोजाना होगी। भिवंडी कोर्ट ने यह बात कही है। आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने भिवंडी की कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की है। इस पर सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट जे वी पालीवाल ने मामले की सुनवाई 5 फरवरी से रोजाना करने के संबंध में आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर ऐसा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी जाए।
मजिस्ट्रेट ने अपने इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को आधार बनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की शीघ्रता से निपटारा किए जाने की बात कही गई है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि सांसद राहुल गांधी से जुड़ा मौजूदा मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दायरे में आता है। लिहाजा इस मामले को प्राथमिकता से सुना जाएगा और इस मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई रोजाना की जाएगी। मजिस्ट्रेट ने मामले से जुड़े दोनों पक्षकारो के वकील से पूछा है कि क्या वे रोजाना सुनवाई के लिए तैयार है।