परमबीर सिंह को बड़ी राहत, 9 जून तक गिरफ्तारी से रोक,कोर्ट ने कही ये बात 

परमबीर सिंह को बड़ी राहत, 9 जून तक गिरफ्तारी से रोक,कोर्ट ने कही ये बात 
मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को बॉम्बे हाईकोर्ट से फिर राहत मिली है। सोमवार को राज्य सरकार के वकील डेरिस खंबाटा ने हाईकोर्ट को बताया कि परमवीर सिंह को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी। साथ ही परमवीर सिंह उक्त रिट याचिका के अंतिम निपटारे तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उक्त मामले के लिए नहीं जाएंगे और यदि किसी कारण से यह मामला 9 जून को सुनवाई के लिए सामने नहीं आता है तो परमवीर सिंह नियमित अदालत के समक्ष नई जमानत अर्जी दाखिल करेंगे।
गौरतलब है कि राज्य के तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद से परमबीर सिंह राज्य सरकार के निशाने पर हैं। राज्य सरकार की शह पर उनके अधीनस्थ पुलिस अधिकारी सिंह के खिलाफ मामले दर्ज करवा रहे हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले दिनों राहत देते हुए 23 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।
हाईकोर्ट ने पुलिस को शुक्रवार को निर्देश दिया था कि वह एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) कानून के तहत दर्ज मामले में मुंबई पुलिस के आयुक्त रह चुके परमबीर सिंह को 23 मई तक गिरफ्तार नहीं करेंगे। पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और मामले की सीबीआई जांच कराए जाने का अनुरोध किया है।
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