मुंबई। महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि एक फ्लैट के मालिक एक से ज्यादा वाहन नहीं रख सकेंगे. इस मामले में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास कई गाड़ियां हैं और पार्किंग की जगह नहीं है, उनको एक से ज्यादा पर्सनल गाड़ी रखने की अनुमति नहीं होगी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को ऐसे लोगों को चार या पांच गाड़ियां रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
जिनके पास केवल एक ही फ्लैट है और जिनकी कॉलोनी या सोसाइटी में गाड़ियां खड़ी करने की पर्याप्त जगह नहीं है। बता दें कोर्ट ने ये बात नवी मुंबई के रहने वाले संदीप ठाकुर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें ठाकुर ने एक सरकारी आदेश को चुनौती दी थी. एकीकृत विकास नियंत्रण एवं संवर्धन नियामक कानून में संशोधन करते हुए फ्लैट और बिल्डिंग बनाने वाले डेवलपर को पार्किंग की जगह को कम करने के लिए कहा गया था।