बाम्बे हाईकोर्ट में सहायक सेक्शनअधिकारी दिलीप सावंत ने 50 लाख रुपए के बीमा कवच के लाभ की अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी।
मुंबई। आखिरकार बांबे हाईकोर्ट की सख्ती का असर हुआ और महाराष्ट्र सरकार मेडिकल कर्मियों, पुलिस वालों और कोरोना महामारी से जुड़े दूसरे सरकारी कर्मचारियों के लिए 50 लाख के बीमा कवर की अवधि जून 2021 तक बढ़ाने को राजी हो गई। शुक्रवार को इसको लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया गया।
कोरोना से जुड़ी सेवा के चलते कोरोना से जान गंवाने वाले मेडिकल कर्मी, पुलिस व सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख बीमा के मिलते हैं। अब बीमा लाभ बीते 1 जनवरी से 30 जून तक के लिए लागू रहेगा। इससे पहले बाम्बे हाईकोर्ट में सहायक सेक्शनअधिकारी दिलीप सावंत ने 50 लाख रुपए के बीमा कवच के लाभ की अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया था।
इसके पहले 50 लाख रुपए का बीमा कवर 30 सितंबर 2020 को खत्म हो गया था। इसके बाद अक्टूबर महीने में नया शासनादेश जारी करके 31 दिसंबर 2020 तक इसे बढ़ाया गया था। अब कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 50 लाख रुपए के बीमा कवर को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
इसके पहले 50 लाख रुपए का बीमा कवर 30 सितंबर 2020 को खत्म हो गया था। इसके बाद अक्टूबर महीने में नया शासनादेश जारी करके 31 दिसंबर 2020 तक इसे बढ़ाया गया था। अब कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 50 लाख रुपए के बीमा कवर को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।