वाहन चालकों-क्लीनर के लिए अब आरटी पीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं 

वाहन चालकों-क्लीनर के लिए अब आरटी पीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं 

मुंबई। ट्रांसपोर्ट यूनियनों के विरोध के बाद राज्य सरकार ने मान लिया कि उनका यह आदेश व्यावहारिक नहीं है। इसलिए तीन दिन पहले जारी आदेश में संशोधन करते हुए मालवाहक वाहनों के ड्राइवर व खलासी के लिए आरटी पीसीआर रिपोर्ट की बाध्यता खत्म कर दी है। इसके लिए शनिवार को मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने संशोधित आदेश जारी किया। अब केवल उनके शरीर का तापमान चेक कर उन्हें राज्य की सीमा में प्रवेश दिया जाएगा।संशोधित आदेश में कहा गया है कि मालवाहक वाहनों में तीन लोगों को यात्रा की अनुमति होगी। लंबी दूरी से आने वाले वाहनों में एक क्लीनर के अलावा दो चालक हो सकते हैं। इसके लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरुरी नहीं होगी।

महाराष्ट्र के बाहर के राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों के चालकों-क्लिनर के शरीर का तापमान और आरोग्य सेतु एप में उनकी स्थिति जानने के बाद राज्य में प्रवेश की मंजूरी दे दी जाएगी। यदि आरोग्य सेतू उनकी स्थिति नॉट सेफ बताता है तो उन्हें समीप के कोविड सेंटर में अपनी जांच करानी होगी। इसके पहले बीते 12 मई को ब्रेक दी चेन के तहत जारी आदेश में कहा गया था कि दूसरे राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों के ड्राइवर व क्लीनर के पास 48 घंटे के भीतर का आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी होगा। इस फैसले का ट्रांसपोर्टर ने विरोध किया था। उनका कहना था इससे राज्य में माल पहुंचा मुश्किल हो जाएगा इससे आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होगी।

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