HC से अनिल देशमुख को राहत नहीं, 4 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

HC से अनिल देशमुख को राहत नहीं, 4 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

मुंबई। एनसीपी नेता व राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में दायर देशमुख की याचिका पर अब 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी। ईडी के पांच नोटिस के बावजूद देशमुख अपनी गिरफ्तारी के डर से ईडी के सामने पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं। बुधवार को हाईकोर्ट में देशमुख की याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सॉलिसिटर जनरल ईडी का पक्ष रखना चाहते हैं।

इसके बाद खंडपीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। तब तक के लिए अदालत ने देशमुख को कोई राहत नहीं दी है। गौरतलब है कि ईडी अब तक पूछताछ के लिए देशमुख को 5 बार समन जारी कर चुकी है पर वे अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुई है। वे ऑनलाईन पेश होने के लिए तैयार हैं जबकि प्रत्यक्ष रुप से ईडी के सामने जाने से बच रहे हैं। इसके पहले इस मामले में ईडी ने उनके निजी सचिवों को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों जेल में हैं। जांच के दौरान ईडी को देशमुख और उनके परिवार के खिलाफ धन की हेराफेरी के कई सबूत मिले हैं। फर्जी कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने की कोशिशों का ईडी ने पर्दाफाश किया है।

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