राज कुंद्रा को हाईकोर्ट से झटका, खारिज हुई याचिका

अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते दायर की थी याचिका

राज कुंद्रा को हाईकोर्ट से झटका, खारिज हुई याचिका

file photo

मुंबई। पोर्न फिल्म रैकेट मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। हाईकोर्ट ने शनिवार को कुंद्रा व उनके सहयोगी रायन थोरपे की याचिका को खारिज कर दिया। इसके पहले अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और उसे अवैध बताया था। याचिका में दावा किया गया था कि पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत जरुरी नोटिस नहीं दी है और नियमों का पालन नहीं किया है। बीते सोमवार को न्यायमूर्ति अजय गड़करी के सामने कुंद्रा की याचिका पर सुनवाई हुई थी। सरकारी वकील अरुणा पई ने न्यायमूर्ति के सामने दावा किया था कि फरवरी 2021 में इस मामले को लेकर कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वे इस प्रकरण के जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।

इसके अलावा उन्होंने मामले से जुड़े सबूत भी नष्ट किए हैं। पुलिस ने कुंद्रा व थोरपे को धारा 41 ए के तहत जरुरी नोटिस जारी किया था। जिसे कुंद्रा ने लेने  से इंकार कर दिया था। इसलिए पुलिस के पास कुंद्रा को गिरफ्तार करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था। वहीं फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा के वकील ने इस आरोपों का खंडन किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। याचिका में कुंद्रा ने दावा किया था कि मामले से जुड़े छोटी फिल्मों के रुप में जो सबूत पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, वे कामुक है। क्योंकि इन फिल्मों में किसी यौन क्रिया को नहीं दर्शाया गया है। सत्र न्यायालय कुंद्रा के जमानत आवेदन को पहले ही खारिज कर चुका है। पुलिस ने कुंद्रा के खिलाफ पिछले साल भी अश्लील फिल्म बनाने के मामले को लेकर मामला दर्ज किया था। जिसको लेकर कुंद्रा ने अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। मुंबई पुलिस के प्रापर्टी सेल ने 19 जुलाई को कुंद्रा को गिरफ़्तार किया था। 27 जुलाई को पुलिस कस्टडी की अवधि ख़त्म होने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और फ़िलहाल वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।

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