मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में रहने के दौरान घर का खाना और दवाइयां मांगी थी। अदालत ने उनके वकील को पूछताछ के दौरान उपस्थित होने की भी अनुमति दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता मलिक को बुधवार को ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े एक कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था।
तीन मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने के बाद मलिक के वकील ने एक अर्जी दाखिल कर उन्हें घर का खाना और दवाइयां देने का अनुरोध किया था। धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकड़े ने याचिका को मंजूर कर लिया। अदालत ने मलिक की उस अपील को भी स्वीकार कर लिया जिसमें केंद्रीय एजेंसी द्वारा पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति का अनुरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि वकील भूमिका गडा पूछताछ के दौरान उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें उचित दूरी पर रहना होगा।
अदालत ने कहा कि वह पूछताछ के दौरान आरोपी के साथ ”कोई परामर्श नहीं” करेंगी। साथ ही वकील को किसी भी तरह से जांच में हस्तक्षेप नहीं करना। बुधवार को करीब पांच घंटे तक पूछताछ के बाद मलिक को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी का मामला भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।
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