तालिबान से RSS की तुलना: जावेद अख्तर के खिलाफ केस, नोटिस जारी

तालिबान से RSS की तुलना: जावेद अख्तर के खिलाफ केस, नोटिस जारी
मुंबई। अपनी विवादित बयानों के लिए जाने वाले बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आरएसएस की तुलना तालिबान से करने के मामले में महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत में अख्तर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर  किया गया है।बता दें कि हाल ही में जावेद अख्तर ने आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सीनियर डिवीजन की अदालत में आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने जावेद अख्तर के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए उनसे मुआवजे के रूप में एक रुपए की मांग की है। कोर्ट ने जावेद अख्तर के खिलाफ जारी नोटिस का जवाब 12 नवंबर तक मांगा है। दरअसल, इस मामले से जुड़े वकील संतोष दुबे का कहना था कि अगर जावेद अख्तर ‘बिना शर्त लिखित माफी’ मांगने और नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर जवाब देने में विफल हुए तो वह अख्तर से 100 करोड़ रुपये हर्जाने के रूप में मांगते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराएंगे। वकील का दावा था कि इस तरह की बयानबाजी करके जावेद अख्तर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत अपराध किया है। दरअसल, एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान 76 वर्षीय लेखक और कवि जावेद अख्तर ने आरएसएस का नाम लिए बिना ही कहा था, ‘तालिबान एक इस्लामी देश चाहता है और ये लोग हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।’ इससे पहले जब जावेद अख्तर ने आरएसएस को लेकर टिप्पणी की थी, तब एक वकील ने लीगल नोटिस भेजकर उनसे माफी मांगने के लिए कहा था।
 कोर्ट ने जावेद अख्तर को नोटिस जारी करके 12 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। बता दें कि जावेद अख्तर उस वक्त विवादों में आए थे जब उन्होंने इस महीने की शुरुआत में एक टीवी चैनल पर कहा था कि राइट विंग में दुनिया भर में एक जैसी समानता है। बता दें कि जावेद अख्तर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं।
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