महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस का बढ़ा टेंशन, फिर पाबंदियों का दौर, जानिए नए नियम

महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस का बढ़ा टेंशन, फिर पाबंदियों का दौर, जानिए नए नियम

महाराष्ट्र में क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन?

मुंबई। डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते अनलॉकिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई है. राज्य सरकार ने शुक्रवार को दोबारा पाबंदियां लगाने के संबंध में घोषणा की. सरकार की तरफ से जारी किए गए नए आदेश में पांच स्तरीय अनलॉक प्लान में भी बदलाव किए गए हैं, रत्नागिरी, जलगांव समेत कई जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है,वीकली पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बिस्तर की स्थिति के बाद भी प्रशासनिक इकाइयों में स्तर 3 की पाबंदियां जारी रहेंगी. अधिसूचना के मुताबिक, ये पाबंदियां जिला आपदा प्रबंधन के निर्देशों तक लागू रहेंगी। सरकार ने कोविड-19 संबंधी व्यवहार का पालन कराने के लिए उड़न दस्तों की तैनाती करने का फैसला भी किया है.आदेश में कहा गया है कि अगर कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हैं, तो जिला आपदा प्रबंधन बड़े स्तर पर पाबंदियां लगाएंगे, इसमें कहा गया है कि 70 फीसदी योग्य आबादी को वैक्सीन दिए जाने के प्रयास तेज करने होंगे. साथ ही टेस्ट, ट्रेक और ट्रीट की रणनीति पर काम करना होगा. महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 मामले सामने आ चुके हैं.महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले पांच स्तरीय अनलॉक प्लान की घोषणा की थी। राज्य में एक बार फिर पाबंदियों का दौर शुरू होने जा रहा है।

बदलाव

स्तर 1 और 2 पर दी गई छूट को हटाया जा रहा है, सी स्तर 1 और दो में शामिल किए गए जिलों/निगमों के स्तर 3 में गिना जाएगा।
मॉल और सिनेमाघरों पर प्रतिबंध रहेगा, अनलॉक प्लान के स्तर 3 में आने वाले सभी इलाकों में जरूरी सामान की दुकानें हर दिन शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी, जबकि, गैर-जरूरी दुकानें साप्ताहिक दिनों में शाम 4 बजे तक खुलेंगी।

सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सप्ताह के दिनों में रेस्त्रां शाम 4 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे. इसके बाद टेक-अवे और होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी. जिम और सैलून 50 फीसदी क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे।
उपनगरीय ट्रेनों का इस्तेमाल केवल मेडिकल स्टाफ या जरूरी कामों से जुड़े लोग ही कर सकेंगे. टहलने और साइकिल चलाने के लिए सार्वजनिक जगहें और मैदान सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक खुलेंगे. इस दौरान सरकारी कार्यालयों में केवल 50 फीसदी स्टाफ की अनुमति होगी। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

पाबंदियों के स्तर के संबंध में वीकली पॉजिटिविटी रेट का पता RT-PCR टेस्ट के जरिए ही किया जाएगा। समारोह और त्यौहार में भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा, जिला प्रशासन ने कहा है, ‘अनलॉकिंग के अगले स्तर तक जाने के लिए जिलों के दो सप्ताह के गिरते हुए ट्रेंड की जांच की जाएगी।

राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगने ने कहा है कि राज्य में संभावित तीसरी लहर में 50 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि इसमें बच्चों की संख्या पांच लाख हो सकती है।

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