केजरीवाल को दोहरा झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 20 मई तक बढ़ी हिरासत!

केजरीवाल को दोहरा झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 20 मई तक बढ़ी हिरासत!

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सुप्रीम कोर्ट ने जहां अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, वहीं दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत बढ़ा दी है|कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है|एससी ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है|इस सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट की|इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई को हो सकती है|

अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं हैं|वे कानून का पालन करने जा रहे हैं| कोई कानून तोड़ने वाला नहीं है|अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए|ईडी की ओर से सवाल उठाए गए कि क्या नेता इसके अपवाद हैं, क्या चुनाव में प्रचार करना वाकई जरूरी है|ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल सात सितारा ग्रैंड हयात होटल में रुके थे।

इसका बिल चरण​प्रीत सिंह ने दिया था|सिंह पर आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए नकदी लेने का आरोप है। यह मामला राजनीति से प्रेरित नहीं है|हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है|ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि हमें सिर्फ सबूतों की चिंता है और हमारे पास सबूत हैं​, जब मामला शुरू हुआ तो जांच का फोकस अरविंद केजरीवाल पर नहीं था|

हालांकि, इसके बाद हुई जांच से इस मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका स्पष्ट हो गई, ये बात ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को भी बताई|दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है|वहीं, दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 15 मई तक बढ़ा दी गई है|
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