उत्तर प्रदेश के रामपुर में विशेष MP/MLA कोर्ट ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान के बेटे और पूर्व सुवार विधायक अब्दुल्ला आज़म को फर्जी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कर पासपोर्ट हासिल करने के मामले में 7 साल की सज़ा सुनाई। अदालत ने उन्हें IPC की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत दोषी ठहराया है। इसके साथ ही उन पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला वर्ष 2019 में BJP नेता और रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म ने पासपोर्ट बनवाने के लिए अपनी जन्मतिथि तथा अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज़ों में हेरफेर किया था।
अदालत में सुनवाई के दौरान प्रॉसिक्यूशन के 5 गवाह और डिफेंस के 19 गवाह पेश हुए। सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए कठोर सज़ा सुनाई।
यह फैसला उस समय आया है जब इसी विशेष अदालत ने कुछ सप्ताह पहले ही फर्जी दस्तावेज़ और PAN कार्ड से जुड़े एक अन्य मामले में अब्दुल्ला आज़म और उनके पिता आज़म ख़ान दोनों को सज़ा सुनाई थी। दोनों 17 नवंबर से रामपुर जिला जेल में बंद हैं। अब तक अब्दुल्ला आज़म 3 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं, जबकि उनके पिता और पूर्व सांसद आज़म ख़ान 7 मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं।
रामपुर अभियोजन विभाग के अनुसार, आज़म ख़ान के खिलाफ 77 मामले, अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ 40 मामले
अभी भी रामपुर की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इन मामलों में ज़मीन कब्ज़ा, फर्जी दस्तावेज़, शत्रु संपत्ति, भड़काऊ भाषण, और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे कई गंभीर आरोप शामिल हैं। अदालतों में लगातार चल रही सुनवाई ने इस पिता–पुत्र की कानूनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
कोर्ट ने फैसले में कहा कि दस्तावेज़ों की फर्जीवाड़ा सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं पर सीधा प्रहार है, इसलिए कड़ी सज़ा जरूरी है। अभियोजन अधिकारी रोहतास कुमार पांडे ने बताया कि उपलब्ध साक्ष्यों ने स्पष्ट किया कि अब्दुल्ला ने पासपोर्ट के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों का जानबूझकर उपयोग किया था।
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