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Sunday, February 1, 2026
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Alleged Excise Policy Scam: दिल्ली सीएम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अगली सुनवाई 23 को!

सीएम रहते हुए आप गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल की सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए  5 अगस्त को सीएम की याचिका को खारिज कर दिया था।कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई गलत नहीं है।क्योंकि सीएम रहते हुए आप गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को राहत देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है।कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ ने सीबीआई की ओर से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। एससी की पीठ ने केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा हम इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की गई है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर एससी ने सीबीआई को नोटिस जारी किया।बता दें कि सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं था। सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 अगस्त तक बढ़ाई गयी है। 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। यहां सीबीआई ने तर्क दिया था कि आप के संयोजक गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई की दलील को अदालत ने स्वीकार किया था। केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही अंतरिम जमानत दे चुका है। 

केजरीवाल की ओर अभिषेक सिंघवी ने समझौते के लिए कुछ और वक्त मांगा जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टि आर महादेवन की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई छह हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। 

सीएम केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुनवाई अदालत ने इस मामले में उन्हें 20 जून को जमानत दे दी थी। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति में संशोधन में अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया।

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