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Saturday, June 20, 2026
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सीआरपीसी संशोधन बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान​ !

भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के लिए तीन विधेयक आज पेश किए गए। इसके बाद इन तीनों बिलों को गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है|

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सीआरपीसी संशोधन विधेयक पेश किया। भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के लिए तीन विधेयक आज पेश किए गए। इसके बाद इन तीनों बिलों को गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है|

इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देशद्रोह कानून को खत्म किया जा रहा है| इसी बीच सरकार की ओर से इस संबंध में एक प्रस्ताव दिया गया| कई दशकों से चले आ रहे इस कानून को लेकर काफी विवाद हुआ था|कई विपक्षी दलों ने कानून को रद्द करने की मांग की है और आरोप लगाया है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ”मैं जो तीन बिल एक साथ लाया हूं, वो तीन बिल आपराधिक कानून प्रक्रिया, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए हैं। पहली भारतीय दंड संहिता 1860 में बनाई गई थी, दूसरी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 में बनाई गई थी। तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ये तीन कानून रद्द किये जायेंगे और तीन नये कानून आज लाये जायेंगे।’’

अमित शाह ने कहा कि नई सीआरपीसी में 356 धाराएं होंगी, पहले 511 धाराएं थीं|गुलामी के निशानों को नष्ट करने और नया कानून लाने का फैसला किया गया है|लोगों का कानून से भरोसा उठ गया है|क्योंकि उन्हें न्याय बहुत देर से मिलता है| ऐसे में अब अदालती कार्यवाही डिजिटल होने जा रही है|
ट्रायल अब वीडियो कॉल के जरिए किया जाएगा। साक्ष्य एकत्र करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। देश की पूरी कानून व्यवस्था बदली जा रही ह|जिन मामलों में सजा सात साल से अधिक है, वहां फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने के लिए पहुंचेगी।कानूनों में संशोधन के बारे में बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि अब किसी के लिए अपनी पहचान छिपाकर किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना अपराध होगा|उसके लिए सजा का प्रावधान होगा​|
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