केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। साथ बीबीसी डाक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाने वालों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल कोर्ट ने बीबीसी डाक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी डाक्यूमेंट्री पर लगे बैन को हटाने से मना कर दिया है।
इतना ही नहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। माना जा रहा है कि इससे याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से लेकर कई मोदी विरोधी पार्टियों ने बीबीसी डाक्यूमेंट्री पर लगे बैन का विरोध कर रहे हैं। साथ ही इस डाक्यूमेंट्री को कई विश्वविद्यालयों में दिखाया जा रहा है। जिसका विरोध भी किया जा रहा है।
गौरतलब है कि गुजरात दंगे के ऊपर बनाई गई बीबीसी डाक्यूमेंट्री को भारत में प्रदर्शित किये जाने पर बैन लगा दी गई है। जिस पर कई राजनीतिक संगठन विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त रूप से याचिका दायर करने वालों में पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और वकील प्रशांत भूषण शामिल हैं। कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी करने से भी मना कर दिया।
वहीं ,कोर्ट ने केंद्र सरकार की नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में ओरिजिनल दस्तावेज जमा करने को कहा है। इसके लिए कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है। बता दें बीबीसी डाक्यूमेंट्री बैन के बावजूद इसे कई विश्वविद्यालयों में दिखाया जा चुका है। जेनयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,दिल्ली विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय में दिखाई गई है या दिखाने को लेकर विवाद हो चुका है।
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