केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। इसके मुताबिक, अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी कुछ शक्तियां मिल गई हैं|अहम बात यह है कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं| इससे पहले केंद्र सरकार के फैसले पर भी कई तरह की चर्चाएं छिड़ चुकी हैं|
वहीं, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित कर नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। ऐसा करके उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया है। इस संशोधन के बाद अब उपराज्यपाल पुलिस, कानून-व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों पर निर्णय ले सकेंगे। बता दें कि आने वाले सितंबर महीनें में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा करके बड़े संकेत दे दिए हैं कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की ताकत उपराज्यपाल(LG) के अधीन ही होगी।
केंद्र सरकार के इस कदम पर उमर अब्दुल्ला ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर पोस्ट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “एक और संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण, अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है।
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