गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो गैंग रेप मामले में 11 आरोपियों की सजा माफ करने का फैसला किया था| इस फैसले पर देशभर से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं| इस फैसले को लेकर बिलकिस बानो ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की| आख़िरकार बिलकिस बानो को न्याय मिल गया है और गुजरात सरकार द्वारा इन 11 आरोपियों की सज़ा माफ़ करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है| इसलिए ये गुजरात सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है|
क्या है बिलकिस बानो केस?: 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 11 आरोपियों ने बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। इसके बाद उनके परिवार के सात सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई| इन 11 आरोपियों को दुष्कर्म के मामले में भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है| हालांकि, पिछले साल गुजरात सरकार ने इनमें से कुछ आरोपियों की बाकी सजा माफ करने और उन्हें जेल से रिहा करने का फैसला किया था| इस फैसले के खिलाफ बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की| आज इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है|
कोर्ट ने क्या कहा?: इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार को फटकार लगाई है| “हालाँकि यह अपराध गुजरात में हुआ था, लेकिन इस मामले में आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया और सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई। इसलिए गुजरात सरकार को आरोपियों की सजा माफ करने का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है| इसलिए, इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए गुजरात सरकार द्वारा इन 11 आरोपियों की सजा माफ करने का निर्णय रद्द किया जाता है”, अदालत ने इस समय कहा।
फैसला रद्द, लेकिन अपराधियों का क्या होगा?: इस बीच, सजा कम करने के फैसले के कारण 11 आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया| अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया है तो क्या इन आरोपियों की दोबारा गिरफ्तारी होगी? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर निर्देश दिये थे|
यह मांग कि रिहाई के बाद भी दोषियों की स्वतंत्रता का अधिकार बरकरार रहना चाहिए, लागू नहीं है। क्योंकि समानता के माहौल में ही स्वतंत्रता के अधिकार पर विचार किया जा सकता है। अदालत के लिए पीड़ितों के साथ-साथ अभियुक्तों के अधिकारों पर भी विचार करना व्यवस्थित है। समानता के बिना कानून का शासन अस्तित्व में नहीं रह सकता। इस प्रकार अपराधियों को अपराध के परिणामों से मुक्त करना समाज की शांति को भंग करने के समान होगा। इसलिए सभी 11 अपराधियों को अगले 2 सप्ताह में फिर से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा| “क़ानून का शासन कायम रहना चाहिए”, कोर्ट ने अपने फैसले में साफ़ आदेश दिया है|
कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा, अगर अपराधी माफी के लिए दोबारा कोशिश करना चाहते हैं तो सजा काटने के लिए उनका जेल में रहना जरूरी है| न्यायमूर्ति बी.वी याचिका पर न्यायमूर्ति नागरत्न और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई।मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले के एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार को सजा कम करने पर फैसला लेने का निर्देश दिया था|
इस फैसले को कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह फैसला अपर्याप्त सबूतों के आधार पर दिया गया था| गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2023 को बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के सभी 11 आरोपियों को रिहा कर दिया। इस मामले में जिन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई उनमें से एक आरोपी राधेश्याम शाह को मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई थी| उन्होंने अपनी सजा के 15 साल पूरे होने का हवाला देते हुए जेल से रिहाई की मांग की थी|
गुजरात सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: आरोपियों को महाराष्ट्र कोर्ट ने सुनाई सजा| इसलिए महाराष्ट्र सरकार के लिए इस संबंध में निर्णय लेना सही होता,लेकिन गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिलकर इस मामले में कार्रवाई की| इसी संभावना के चलते सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुजरात के बाहर दूसरे राज्य में वर्गीकृत कर दिया| इस पूरे मामले में गुजरात सरकार ने जो फैसला लिया है, वह सीधे तौर पर सत्ता का दुरुपयोग है| यह इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले को कानून का उल्लंघन करने के लिए इस्तेमाल करने का एक आदर्श उदाहरण है”, अदालत ने इन शब्दों में गुजरात सरकार को फटकार लगाई है।
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