26 C
Mumbai
Sunday, January 4, 2026
होमदेश दुनियादिल्ली LG सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ वसूलने का...

दिल्ली LG सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ वसूलने का दिया आदेश  

राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित करने का आरोप,जांच के आदेश

Google News Follow

Related

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित करने पर आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ वसूलने का आदेश दिया है। दिल्ली के एलजी ने आपने आदेश में कहा है कि आप से इस रकम को 15 दिन के अंदर वसूल किया जाए या भुगतान किया जाए। गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी सक्सेना का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 2015 आदेश, 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट  द्वारा दिए गए आदेश इसके अलावा 2016 में ही सीसीआरजीए द्वारा दिए गए के मद्देनजर आया है।  दिल्ली की आप सरकार पर इन आदेशों का उल्लंघन  करने का आरोप है।

बताया जा रहा है कि दिल्ली के एलजी सक्सेना के आदेश के अनुसार सितंबर 2016 के बाद से  सरकार द्वारा दिए गए सभी विज्ञापनों की जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह देखा जाएगा कि ये सभी विज्ञापन सीसीआरजीए,सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों के अनुरूप है  या नहीं। इसके अलावा दिल्ली के एलजी सक्सेना ने  यह भी आदेश दिया है कि  दिल्ली सरकार ने सितंबर 2016 के बाद से जितने भी विज्ञापन दिये गए सभी की जांच  एक्सपर्ट कमेटी द्वारा किया जाना चाहिए।

वहीं, इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने भी दिल्ली की आम आदमी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की सरकार जनता के पैसों से राजनीति विज्ञापन दे रही है। ये राशि दिल्ली के विकास में लगाए जाने के बजाय दिल्ली सरकार इन पैसों का उपयोग विज्ञापनबाजी करने में लगी हुई है।

ये भी पढ़ें 

शीतकालीन सत्र: अजित पवार का जवाब सदन में ही मिलेगा​-फडणवीस

​जम्मू कश्मीर: शोपियां में फिर आतंकी-सेना भिड़ंत, तीन आतंकवादी ढेर

इमरान खान का बड़ा बयान कहा मैं अपने कार्यकाल में भारत से सुधारना चाहता था संबंध

National Stock Exchange

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Star Housing Finance Limited

हमें फॉलो करें

151,515फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
286,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें