दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) से राहत नहीं मिली। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के हिसाब से ही हुई है। कानून सभी के लिए बराबर है। चाहे वह नेता हो या आम आदमी। दरअसल, संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी का आधार नहीं बताने पर इसे अवैध घोषित करने की मांग की थी।
इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि ,कानून सबके लिए बराबर है चाहे नेता हो या आम आदमी। क़ानून के मुताबिक़ ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले की जांच शुरूआती चरण में है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह आरोपी के ही अधिकार की बात नहीं बल्कि सरकार यानी की राज्य की भी बात है। सभी के लिए कानून बराबर है। कोर्ट ने कहा कि अभी जांच जारी है इसलिए इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।
जिरह के दौरान संजय सिंह के वकील ने कहा कि यह गिरफ्तारी राजनीति दुर्भावना के तहत की गई है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता की इस दलील पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि यह विषय कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में आप के मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी से पार्टी को बड़ा झटका लगा है।
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