सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट ने नियमित जमानत को खारिज कर दिया है। साथ उन्हें कोर्ट में तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ पर 2002 में गुजरात में हुए दंगे की आरोपी है। सीतलवाड़ पर निर्दोष लोगों को साजिश रचकर फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप है। इसी मामले में अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज करने के बाद उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी।
इसके बाद से ही तीस्ता सीतलवाड़ जेल से बाहर है। हाल ही में सीतलवाड़ ने नियमित जमानत के लिए गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर शनिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और तल्काल सरेंडर करने का आदेश दिया।
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