“राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं?” CJI के सवाल पर कपिल सिब्बल ने साफ कहा…!
चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या राज्यपाल बहुमत का फैसला ले सकते हैं|सिब्बल ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की।
Team News Danka
Updated: Thu 23rd February 2023, 07:24 PM
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन और उसमें राज्यपाल की भूमिका पर जोरदार बहस हुई| इस दौरान ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने राज्यपाल के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई। चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या राज्यपाल बहुमत का फैसला ले सकते हैं|सिब्बल ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। वे गुरुवार (23 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट में सत्ता संघर्ष की सुनवाई के दौरान बोल रहे थे।”गवर्नर के पास चुनी हुई सरकार को गिराने की ताकत नहीं”: कपिल सिब्बल ने कहा, ”गवर्नर के पास चुनी हुई सरकार को गिराने की ताकत नहीं है. लेकिन महाराष्ट्र के मामले में शिंदे गुट द्वारा सत्ता के दावे के बाद राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई समान थी। राज्यपाल का पहला काम यह तय करना है कि सदन के नेता यानी सरकार ने बहुमत का विश्वास खो दिया है या नहीं। अगर कोई और राज्यपाल को इसके बारे में बताता है तो राज्यपाल इस पर स्टैंड ले सकते हैं|’इस पर प्रधान न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा, ”39 लोगों को अयोग्य ठहराने का नोटिस जारी किया गया था|यदि उन्हें बाहर कर दिया जाता है, तो सत्तारूढ़ दल का बहुमत कम हो जाता है। यदि आप अपने 152 में से 34 घटाते हैं, तो आपकी संख्या 118 हो जाती है। फिर यह 127 बहुमत के आंकड़े से कम हो जाता है।” चंद्रचूड़ के मुद्दे पर सिब्बल ने कहा, ‘287 में से 34 को हटा दिया जाए तो यह आंकड़ा 253 हो जाता है। यदि इससे बहुमत संख्या की गणना की जाए तो 127 बहुमत संख्या है। लेकिन उनके पास बहुमत नहीं है. हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है।”“राज्यपाल बहुमत का फैसला कैसे ले सकते हैं?” : सिब्बल ने आगे कहा, “विद्रोही राज्यपाल के पास गए। तब तक वे शिवसेना में थे। उसके बाद भी राज्यपाल ने सत्ता पर उनके दावे को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब है कि उन्होंने खुद ही ब्रेकअप को मंजूरी दे दी। राज्यपाल ऐसा कैसे कर सकते हैं? बागी विधायक जब राज्यपाल के पास गए, तब वे शिवसेना में थे। फिर राज्यपाल शिवसेना के सत्ता में होने पर कुछ विधायकों के दावे पर बहुमत का फैसला कैसे ले सकते हैं?“…अगर ऐसा हुआ तो देश में सरकारें हर रोज गिरेंगी”: सिब्बल ने कहा कि इस प्रकार एक समूह द्वारा यह दावा करने के बाद कि राज्यपाल ने बहुमत के संबंध में एक स्टैंड लेना शुरू कर दिया और इसे अदालत ने इस तरह से मंजूरी दे दी, देश में सरकारें हर रोज गिरेंगी। राज्यपाल को अपने पास आने वाले प्रतिनिधियों से पूछना चाहिए कि वे किस दल के हैं? या कम से कम गठबंधन के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए।””चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का किया गलत इस्तेमाल”: कपिल सिब्बल ने कहा, ”असम से भरत गोगावले को प्रमोट नियुक्त किया गया था. परन्तु प्रमोट की नियुक्ति इस प्रकार नहीं हो सकती। इसलिए उनके द्वारा हमारे खिलाफ जारी किया गया अयोग्यता का नोटिस खारिज किया जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारा संगठन से कोई लेना-देना नहीं है। शिंदे गुट के पास बहुमत है। इसलिए उन्हें यह चिह्न दिया गया।”अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अदालत ने आयोग को इस संबंध में निर्णय लेने का आदेश दिया था। लेकिन इस संबंध में फैसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हमने इसके फैसले तक इंतजार करने का अनुरोध किया था। लेकिन आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया।यह भी पढ़ें-