कर्नाटक के धारवाड़ से कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को 2016 के बहुचर्चित हत्या मामले में विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में कांग्रेस विधायक को सजा दी गई है। इस केस में कुलकर्णी के अलावा 16 अन्य आरोपियों को भी समान सजा सुनाई गई है। बेंगलुरु स्थित जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने सजा का ऐलान किया। अदालत ने कुलकर्णी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया। हालांकि, उन्हें आर्म्स एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया गया।
दरअसल मामला 15 जून 2016 का है, जब धारवाड़ के सप्तापुर इलाके में एक जिम के अंदर योगेश गौड़ा की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने उस समय राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा पैदा की थी। प्रारंभिक जांच स्थानीय पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के आरोपों के चलते 2019 में मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था।
अदालत ने 15 अप्रैल को कुलकर्णी और अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के लिए बिना किसी राहत के आजीवन कारावास की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए नरमी की अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
इस मामले में चार पुलिसकर्मियों को भी दोषी ठहराया गया है, जिनमें तत्कालीन धारवाड़ साउथ के डिप्टी एसपी और जांच अधिकारी चेन्नकेशव तिंग्रीकर शामिल हैं। तिंग्रीकर को 7 साल की सजा सुनाई गई है। कुलकर्णी और अन्य दोषी पिछले तीन दिनों से न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, दो साल से अधिक की सजा होने के कारण विनय कुलकर्णी की विधायक सदस्यता स्वतः समाप्त हो सकती है, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में प्रावधान है। कुलकर्णी ने 2023 विधानसभा चुनाव में धारवाड़ ग्रामीण सीट जीती थी और पूरे मामले के दौरान अपनी बेगुनाही का दावा करते रहे हैं।
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