Maharashtra: 3 मई के लिए MNS का “महाआरती” का बड़ा ऐलान

पुलिस ने अजान से पहले और बाद 15 मिनट तक हनुमान चालिसा या भजन चलाने के लिए लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया था। पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक लगा दी है।

Maharashtra: 3 मई के लिए MNS का “महाआरती” का बड़ा ऐलान

मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी देने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य में ‘महाआरती’ का ऐलान किया है। पार्टी ने मंगलवार को बताया कि 3 मई को पूरे राज्य में कार्यकर्ता लाउडस्पीकर पर महाआरती करेंगे।इससे पहले पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक लाउडस्पीकर हटाए जाने की मांग की थी। इधर, राज्य सरकार भी धार्मिक कामों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रही है।

मनसे नेता नितिन सरदेसाई ने कहा, ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर राज्य भर के अपने स्थानीय मंदिरों में महा आरती करेंगे। ये महा आरती लाउडस्पीकर से होगी।’फिलहाल, राज्य में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का मुद्दा गर्माया हुआ है। मनसे प्रमुख की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र गृह विभाग ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर अनुमति के बाद ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकेंगे।
ठाकरे ने रविवार को कहा कि देश में मुसलमानों को समझना चाहिए कि ‘धर्म कानून और देश से ऊपर नहीं है।’ उन्होंने कहा, ‘हम महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते। किसी ने भी प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।हम चाहते हैं कि जो लाउडस्पीकर मस्जिदों के ऊपर लगाए गए हैं, वे पूरे देश में अवैध हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए। मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि धर्म कानून से बड़ा नहीं है। 3 मई के बाद देखता हूं क्या करना है।’
मनसे प्रमुख ने हिंदुओं को ‘3 मई तक इंतजार’ करने के लिए कहा था। साथ ही उन्होंने उन मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा चलाने के लिए कहा था, जो ‘लाउडस्पीकर नहीं हटा रहे हैं।’ उन्होंने कहा था, ‘मैं पूरे भारत में हिंदुओं से केवल यह कहना चाहता हूं कि 3 मई तक इंतजार करें। गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सोमवार को कहा कि पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस तैयार करेंगे|
इधर,नासिक पुलिस ने अजान से पहले और बाद 15 मिनट तक हनुमान चालिसा या भजन चलाने के लिए लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया था। पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक लगा दी है। वहीं, 3 मई से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए परमिट हासिल करना जरूरी है।
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