24 C
Mumbai
Monday, November 25, 2024
होमक्राईमनामामानहानि केस: राहुल को गुजरात हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत, अभी है...

मानहानि केस: राहुल को गुजरात हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत, अभी है विकल्प         

राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने दो साल की सजा को बरकरार रखा है।  

Google News Follow

Related

राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी। कोर्ट ने राहुल गांधी की दो साल की सजा को बरकरार रखा है। बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की दो साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद कांग्रेस ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। जिसे गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कोर्ट के इस निर्णय से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी।

 गुरुवार को गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। बता दें कि 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इसके बाद गुजरात के पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी के समर्थकों ने नारेबाजी की।
गौरतलब है कि मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। इसकी वजह से वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि, अभी राहुल गांधी को इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। वे अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
ये भी पढ़ें 

‘मोदी’ सरनेम मामले में राहुल गांधी पर आज गुजरात हाईकोर्ट का फैसला

खलिस्तान समर्थक पन्नू की मौत के दावे के बीच वायरल वीडियो पर भारत सरकार का बयान

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,293फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
196,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें