राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी। कोर्ट ने राहुल गांधी की दो साल की सजा को बरकरार रखा है। बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की दो साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद कांग्रेस ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। जिसे गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कोर्ट के इस निर्णय से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी।
गुरुवार को गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। बता दें कि 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इसके बाद गुजरात के पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी के समर्थकों ने नारेबाजी की।
गौरतलब है कि मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। इसकी वजह से वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि, अभी राहुल गांधी को इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। वे अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
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