25 C
Mumbai
Thursday, January 1, 2026
होमक्राईमनामारिटायर्ड टीचर की हत्या केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

रिटायर्ड टीचर की हत्या केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

गाजीपुर एमपी एमएलए अदालत ने गैंगस्टर मामले में दस साल की सजा सुनाई है।       

Google News Follow

Related

उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एमपी एमएलए अदालत ने दस साल की सजा सुनाई, साथ ही अदालत ने पांच लाख का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा इस केस में मुख्तार अंसारी के साथ सह आरोपी सोनू यादव को पांच साल की सजा सुनाई और दो साल का जुर्माना भी लगाया। गुरुवार को इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद अंसारी को दोषी करार दिया था।

 गौरतलब है कि गाजीपुर एमपी एमएलए अदालत में गैंगस्टर का मामला चल रहा था। अंसारी के खिलाफ करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसमें अवकाश प्राप्त   टीचर कपिल देव सिंह हत्याकाण्ड और मीर हसन का हत्या का मामला था। हालांकि,मीर हसन  हत्या कांड में कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था। लेकिन  कपिल देव सिंह के मामले में कोर्ट ने अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है। कपिल देव सिंह को एक माफिया के घर के कुर्की के मामले में पुलिस ने गवाह बनाया था ,जिसके बाद वे माफिया के निशाने पर आगे गए थे। 14 साल पहले उनकी हत्या कर दी गई थी।
दूसरी ओर इस फैसले के बाद अंसारी का वकील ने कहा कि  इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई की  हाई कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने इस फैसले के हाई कोर्ट में अपील के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि गाजीपुर एमपी एमएलए अदालत ने जब मुख्तार अंसारी के खिलाफ सजा का ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। वे 2005 से जेल में बंद हैं।
ये भी पढ़ें 

 

आजम फिर फंसे! जौहर विश्वविद्यालय में खर्च किया 800Cr, दिखाया 60 करोड़

ममता का एक और मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार, ED की कार्रवाई   

National Stock Exchange

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

Star Housing Finance Limited

हमें फॉलो करें

151,532फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
285,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें