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डिजिटल पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी से कोई भी जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध !

खाताधारकों या पेटीएम यूजर्स को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सेंट्रल बैंक (RBI) ने कहा है कि Paytm ग्राहकों के लिए अपना बैलेंस निकालने या इस्तेमाल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रणी डिजिटल बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी से कोई भी जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन यानि शनिवार (10 फरवरी) को एनसीपी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने जमकर बल्लेबाजी की। सुले ने गूगल पे, फोन पे के जरिए केंद्र सरकार को निशाने लेने की कोशिश की| सांसद सुले ने कहा कि ये ऐप्स टाइम बम बना रहे हैं। इसके साथ ही सांसद सुले ने सरकार से सवाल किया कि आप मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने के लिए क्या उपाय लागू कर रहे हैं?

अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी सत्र में मोदी सरकार ने यूपीए-1 और यूपीए-2 के दौरान अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी किया| संसद में बहस चल रही थी| उस वक्त सुप्रिया सुले ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक घोटाले और उसके खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र किया और कहा, यह मामला हमारे लिए एक तरह की चेतावनी है| यह मनी लॉन्ड्रिंग है|

गौरतलब है कि आरबीआई ने उल्लंघन और अनियमितताएं पाए जाने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ प्रतिबंध की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का हवाला देते हुए सुप्रिया सुले ने कहा, गूगल पे, फोन पे दो टाइम बम हैं| इन ऐप्स का इस्तेमाल UPI पेमेंट के लिए किया जा रहा है। लेकिन डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी के लिए सरकार क्या कर रही है?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई: भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रणी डिजिटल बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी से कोई भी जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक फास्टैग के लिए किसी भी प्रीपेड बिल भुगतान, टॉप अप, वॉलेट या डिपॉजिट को स्वीकार नहीं कर पाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को वॉलेट से कोई भी क्रेडिट लेनदेन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खाताधारकों या पेटीएम यूजर्स को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सेंट्रल बैंक (RBI) ने कहा है कि Paytm ग्राहकों के लिए अपना बैलेंस निकालने या इस्तेमाल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

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