राज ठाकरे का रैली प्लान फेल! औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लागू

'हम महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते। किसी ने भी प्रार्थना करने का विरोध नहीं किया है| हम चाहते हैं कि जो लाउडस्पीकर मस्जिदों और देशभर में गैर कानूनी तरीके से लगाए गए हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए।'

राज ठाकरे का रैली प्लान फेल! औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लागू
महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच औरंगाबाद में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। नए आदेश के बाद जिले में 9 मई तक पाबंदिया लागू रहेंगी। खास बात है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के रैली के ऐलान से पुलिस ने पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। ठाकरे औरंगाबाद जिले में 1 मई को रैली करने वाले थे।
मनसे प्रमुख ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं। लाउडस्पीकर के जरिए अजान के विरोध में वह 1 मई को औरंगाबाद जिलों में रैली करने वाले थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होने की स्थिति में लाउडस्पीकर पर ही हनुमान चालीसा चलाई जाएगी।
ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित रैली में कहा था, ‘मस्जिदों पर लाउडस्पीकर इतनी तेज आवाज में क्या बजाए जाते हैं? अगर यह नहीं रुका तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चलाई जाएगी।’
राज्य में लाउडस्पीकर पर जारी विवाद के बीच उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि ‘धर्म कानून और देश से ऊपर नहीं है।’ उन्होंने कहा था, ‘हम महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते। किसी ने भी प्रार्थना करने का विरोध नहीं किया है| हम चाहते हैं कि जो लाउडस्पीकर मस्जिदों और देशभर में गैर कानूनी तरीके से लगाए गए हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए।’
उन्होंने आगे कहा था, ‘अगर आप इसे लाउडस्पीकर पर करेंगे, तो हम भी इसके लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि धर्म कानून से बड़ा नहीं है। 3 मई के बाद मैं देखूंगा कि क्या करना है।’ मनसे प्रमुख के ऐलान के बाद सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं ने आरोप लगाए थे। शिवेसना सांसद संज राउत ने कहा था कि उनका भाषण भाजपा की तरफ से प्रायोजित था।
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