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Tuesday, July 21, 2026
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पीएमएलए के धन शोधन निवारण पर पुनर्विचार याचिका, SC ने दी अगली तारीख!

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट अब इस मामले पर 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। 

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सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए के धन शोधन निवारण मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया| बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने इस सवाल पर सुनवाई तीन अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी कि क्या धनशोधन रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तारी या संपत्ति कुर्क करने की प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को बरकरार रखने वाले उसके 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ लंबित समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए मामले में दिए फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए आगे तारीख दी गयी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट अब इस मामले पर 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के खिलाफ लंबित समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा गया था। इस मामले को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

022 में दिए गए फैसले में पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने जैसे प्रावधान कायम रखे गए थे। इन्हीं के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की गई हैं।हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई टालने का विरोध किया। कोर्ट ने कपिल सिब्बल की आपत्ति को दरकिनार कर सुनवाई 3 अक्टूबर तक टाल दी। 

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