​सुप्रीम कोर्ट: ठाकरे समूह की संपत्ति को हस्तांतरित करने संबंधी याचिका खारिज की​!

चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष 28 अप्रैल को इस पर सुनवाई हुई| तब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने आशीष गिरी को फटकार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने "आप कौन हैं जिसने यह याचिका दायर की है?" सवाल उठाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।

​सुप्रीम कोर्ट: ठाकरे समूह की संपत्ति को हस्तांतरित करने संबंधी याचिका खारिज की​!

Supreme Court: Plea to transfer assets of Thackeray group dismissed!

कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि शिवसेना (ठाकरे समूह) की संपत्ति एकनाथ शिंदे के समूह को दी जाए। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ‘आप कौन हैं याचिका दायर करने वाले कोर्ट ने पूछा है।
चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को ‘शिवसेना’ नाम और चुनाव चिन्ह ‘धनुष बाण’ देने का फैसला किया था। उसके बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रमुख नेता बने। इसलिए 10 अप्रैल 2023 को वकील आशीष गिरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि शिवसेना भवन और पार्टी फंड एकनाथ शिंदे के गुट को दिया जाए|
चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष आज (28 अप्रैल) को इस पर सुनवाई हुई| तब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने आशीष गिरी को फटकार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने “आप कौन हैं जिसने यह याचिका दायर की है?” सवाल उठाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिका दायर करने के बाद आशीष गिरी ने कहा था कि, ‘अगर सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे को पार्टी का अध्यक्ष बनाए रखता है तो शिवसेना भवन, निधि और सभी शाखाएं उन्हें ट्रांसफर कर दी जानी चाहिए. साथ ही, फंड के इस्तेमाल को नतीजे तक सीमित रखा जाना चाहिए।
गिरि ने कहा था कि “मैं किसी भी पार्टी से संबद्ध नहीं हूं, याचिका का शिंदे समूह से कोई लेना-देना नहीं है। एक वकील और एक मतदाता होने के नाते एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। मैं कानून के पक्ष में हूं। अगर कल सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला देता है तो सब कुछ उन्हें दे देना चाहिए| यदि एकनाथ ने सिंध का पक्ष लिया तो उन्हें दे देना चाहिए, लेकिन अब सब कुछ प्रतिबंधित होना चाहिए|”
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