सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया है। गुरूवार को आये फैसले में कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ की ही तर्ज पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनीं चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पहले एक कमेटी बने जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया शामिल हों।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इसके बाद कमेटी एक नाम की सिफारिश करे और उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे।इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए। इतना ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को कमेटी में शामिल किया जाए।
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में कई याचिका दायर कर यह मांग की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार किया जाना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने पिछले साल ही फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के होते हैं जो जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को जजों की नियुक्ति के लिए नाम भेजते हैं उसके बाद केंद्र की मंजूरी के बाद जजों की नियुक्ति की जाती है। .
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