एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. विधायकों को अपने विचार रखने के लिए 12 जुलाई तक का समय दिया गया है। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया, “यह हिंदुत्व सम्राट बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दिघे साहब के विचारों की जीत है..!” है।
हा वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय..!#realshivsenawins
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) June 27, 2022
राज्य में सत्ता संघर्ष अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है| एकनाथ शिंदे दल की ओर से दायर की गयी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवायी की गयी| इस बीच बागी विधायकों को एक बड़ी राहत मिली है| सुप्रीम कोर्टफ ने केंद्र सरकार, राज्य की विधान सभा उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल, शिवसेना के गुट के नेता अजय चौधरी और शिवसेना नेता प्रतोद सुनील प्रभु को नोटिस दिया गया|
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के उपाध्यक्ष को शिंदे समूह के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों को इससे बड़ी राहत मिली है| एकनाथ शिंदे की याचिका पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
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