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झारखंड एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को किया तलब!

कोर्ट ने गांधी को 27 मार्च 2024 को झारखंड के चाईबासा एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है|

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लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रहा है| बता दें कि 6 वर्ष पुराने एक मामले में झारखंड एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया गया है| कोर्ट ने गांधी को 27 मार्च 2024 को झारखंड के चाईबासा एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है|

बता दें कि वर्ष 2018 नई दिल्ली स्थित कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था की भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हत्यारा बन सकता है| उस वक्त के तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे| राहुल के आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजीएम कोर्ट में मामला दर्ज कराया था| उसी मामले में न्यायाधीश ऋषि कुमार की खंडपीड ने राहुल गांधी की याचिका को ख़ारिज करते उपस्थित होने आदेश जारी किया है|

गौरतलब है कि वर्ष 2022 में चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया| इसके बाद कोर्ट ने एक बार फिर 27 फरवरी 2024 को गैर जमानती वारंट जारी किया था| कोर्ट के सख्त रवैये पर वकील ने अदालत से राहुल गांधी उपस्थिति को लेकर आवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने 14 मार्च 2024 के उनके आवेदन को निरस्त करते हुए उन्हें एक फिर 27 मार्च को उपस्थित होने का आदेश जारी किया है|

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