उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक नई सोशल मीडिया नीति पेश की है। नई पॉलिसी के मुताबिक, देश विरोधी पोस्ट लिखने वाले सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी| ऐसे पोस्ट करने वाले यूजर्स को अब उम्रकैद की सजा हो सकती है|साथ ही नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकार की योजनाओं का प्रचार और प्रसार करने वाले प्रभावशाली लोगों को लाखों रुपये मिल सकते हैं|
उत्तर प्रदेश सरकार ने “उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024” की घोषणा की है। नीति में आपत्तिजनक पोस्ट के लिए तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही अगर किसी एजेंसी या कंपनी द्वारा गलत पोस्ट अपलोड किया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी| आपत्तिजनक पोस्ट में अशोभनीय, अश्लील और देशद्रोही सामग्री शामिल है|
सरकारी प्रमोशन इन्फ्लुएंसर्स को लाखों का पैकेज: नई नीति के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को देखकर सरकारी योजनाओं का प्रचार और प्रसार करने का काम सौंपा जाएगा। खबर है कि ऐसे प्रभावशाली लोगों को प्रति माह आठ लाख तक का पैकेज दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें बताया गया है कि सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया पर किया जाएगा|
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इस फैसले की जानकारी दी है| एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रति माह दो लाख से आठ लाख रुपये तक कमा सकता है। यह सब उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या पर निर्भर करता है। एक्स, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, फेसबुक और यूट्यूब पर प्रभावशाली लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इनफ्लुएंसर के लिए प्रति माह क्रमश: पांच लाख, चार लाख और तीन लाख का पैकेज दिया जाएगा|यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए क्रमश: आठ लाख, सात लाख और छह लाख रुपये दिए जाएंगे| उक्त निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया| कैबिनेट बैठक के बाद संजय निषाद ने कहा कि यह पॉलिसी सोशल मीडिया एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के लिए तैयार की गई है|
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