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Wednesday, March 25, 2026
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अब्बास अंसारी को HC से झटका, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

हाईकोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की डिवीजन बेंच ने पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाए जाने के बाद अब्बास अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया है|

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बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को इलाहबाद हाईकोर्ट से ए​​क बड़ा झटका लगा है| यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में इला​​हाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द किए जाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की अब्बास अंसारी के अर्जी को खारिज किया​ गया है​|

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की डिवीजन बेंच ने पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाए जाने के बाद अब्बास अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया है|
इसके बाद अब्बास अंसारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी|​​अब्बास अंसारी ने कहा था कि यह आपराधिक मामला नहीं है​|इस मामले में चुनाव आयोग उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर चुका है|
 
गौरतलब है कि ​विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया था|​​ अब्बास अंसारी ने कहा था, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अधिकारियों को 6 महीने तक हटाया नहीं जाएगा|पहले उनसे हिसाब लिया जाएगा|इस मामले में अखिलेश भैया (सपा नेता अखिलेश यादव) से बात भी हो चुकी है|​​

ऐसे में अब अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अदालत की रोक नहीं है|​​ पुलिस इस मामले में अब अब्बास अंसारी को कभी भी कर गिरफ्तार सकती है|​​ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में अब्बास की गिरफ्तारी पर12 मई तक रोक लगा रखी थी|​​

 
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