मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कहा कि यह तो अभी शुरुआत है, देवभूमि के भौगोलिक, सांस्कृतिक स्वरूप को कायम रखने के लिए बदलाव अनवरत जारी रहेंगे। धामी सरकार का सशक्त भू-कानून विधानसभा में पास हो गया। इसके साथ ही हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर छोड़कर अन्य 11 जिलों में जमीनों की अवैध, गैर कानूनी खरीद-फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया। यहां कृषि और औद्योगिकी के लिए बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकेंगे।
पहाड़ मैदान की बात को लेकर सदन में हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष भड़क गईं। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को फटकार लगाई।कांग्रेस के एक विधायक ने सदन में कागज फाड़ा। इसके बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर संसदीय कार्य मंत्री प्रदेश की जनता से माफी मांग लेंगे तो जनता उन्हें माफ कर देगी।
उन्होंने कहा कि अगर संसदीय कार्य मंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो प्रदेश पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने पहाड़ मैदान के मुद्दे को लेकर कहा कि संसदीय कार्य मंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि संसदीय कार्य मंत्री माफी मांगें।
सदन में संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने की मांग की। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि मैंने सदन में ही अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था।
गुरुवार को सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 101175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। जारी वित्तीय वर्ष से इस बार का बजट 13.38 प्रतिशत अधिक है। 24 वर्षों में बजट का आकार 24 गुना बढ़ा है। पहली बार राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है।
बजट सत्र के चौथे दिन सदन में 10 विधेयक पास हुए। इनमें उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक-2025 रखा गया, तो विधायक मो. शहजाद ने संशोधन की बात कही। इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक-2025, उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक-2025 पारित हुआ।
उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण)(संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालयों (संशोधन) विधेयक-2025 और उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक-2025 पारित हुआ।
उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आज पांचवां दिन है। गुरुवार को बजट पेश होने के बाद शुक्रवार को सदन में बजट पर चर्चा हुई। साथ ही दस विधेयक भी पारित हुए। आज सदन में कार्यस्थगन के साथ ही बजट पास होगा। इसके साथ ही बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।
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