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क्या मोदी सरकार रद्द किये गये कृषि कानूनों को वापस लाएगी? भाजपा नेता का बड़ा दावा!

केंद्र की मोदी सरकार ने सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों की घोषणा की थी|हालांकि, इन कानूनों का देशभर में व्यापक विरोध हुआ। इन कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा में किसानों ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया| एक साल से ज्यादा समय से ये किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं|

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केंद्र की मोदी सरकार ने सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों की घोषणा की थी|हालांकि, इन कानूनों का देशभर में व्यापक विरोध हुआ। इन कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा में किसानों ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया| एक साल से ज्यादा समय से ये किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं|
किसानों के इस आंदोलन के बाद मोदी सरकार पीछे हट गई| सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए|हालांकि, भाजपा नेता पाशा पटेल ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इन कृषि कानूनों को वापस लाया जाएगा| केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया है| पाशा पटेल इस समिति के सदस्य हैं| उन्होंने कहा, यह कमेटी एक महीने में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी| पटेल ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों में बदलाव किये गये हैं|
पाशा पटेल ने कहा, नरेंद्र मोदी तीन कृषि कानून लाए थे, लेकिन, ये तीनों कानून वापस लेने पड़े| हालांकि पीएम मोदी ने इन कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन याद कीजिए उन्होंने उस दिन लोकसभा में क्या कहा था| मोदी ने उस दिन लोकसभा में कहा, मैं विपक्ष को मुद्दा (कृषि कानून) समझाने में असफल रहा, इसलिए हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। वो कानून गलत नहीं थे, वो बस लोगों को समझाने में नाकाम रहे, इसलिए अब उन्हें वापस लिया जा रहा है|
भाजपा नेता पाशा पटेल ने कहा, अब वे इन कानूनों का अध्ययन करने के बाद इनमें संशोधन कर एक बार फिर लोकसभा में पेश करना चाहते हैं| उन कानूनों को लोकसभा में लाकर लागू किया जाना है। इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है| मैं इस समिति में हूं|अभी कानून और बाकी सभी चीजों का अध्ययन किया जा रहा है| हम एक महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे|

-: केंद्र सरकार द्वारा निरस्त किए गए कृषि अधिनियम :-
पहला अधिनियम: कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, 2020*कृषि उपज बाजार समिति द्वारा अनुमोदित बाजारों के बाहर माल की बिक्री और खरीद|कृषि वस्तुओं के राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय आवागमन में आने वाली बाधाओं को दूर करना|विपणन और परिवहन लागत को कम करके किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना|ई-ट्रेडिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना| सरकार का कहना है कि ये सुविधाएं इसलिए दी जा रही हैं ताकि किसानों को बेहतर कीमत मिल सके और उनका माल खरीदारों तक जल्द से जल्द पहुंच सके|

दूसरा अधिनियम: किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अनुबंध अधिनियम, 2020

यह अधिनियम अनुबंध खेती से संबंधित है। यह किसानों को उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के लिए अग्रिम अनुबंध करने का प्रावधान करता है। भारत में अब भी कुछ हद तक इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखने को मिलती है। लेकिन यह इसे वैध बनाने का प्रयास है|

*आपकी फसल के लिए थोक विक्रेताओं, प्रसंस्करण उद्योगों या कंपनियों के साथ अनुबंध किया जा सकता है। उसके लिए कीमत भी निर्धारित की जा सकती है|

*अनुबंध से 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को लाभ होगा।
*बाजार की अस्थिरता का बोझ किसानों पर पड़ेगा, उनके ठेकेदारों पर नहीं।
*बिचौलियों को खत्म कर किसान पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
*यह भी कहा जा रहा है कि यह कृषि क्षेत्र को उदार बनाने की कोशिश है|

तीसरा अधिनियम: आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020

*आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक तीसरा है जो विवाद का विषय है। सरकार ने कई कृषि उत्पादों को इस सूची से बाहर करने का फैसला किया है| दलहन, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करना। भंडारण पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा|

अपवाद: युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों
*प्रतिबंधों में कमी से विदेशी निवेश और निजी निवेशकों का प्रवाह बढ़ेगा।
*इससे कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी|
*उपभोक्ताओं और किसानों दोनों को लाभ होता है।
 
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