वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने की मंजूरी है। कोर्ट ने विवादित क्षेत्र को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे की मंजूरी दी है। इस संबंध में हिन्दू पक्ष के वकील विश्नि शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है। इस सर्वे में वजू टैंक का सर्वे नहीं किया जाएगा। एएसआई अपनी सर्वे की रिपोर्ट को जिला जज को 4 अगस्त को देगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा कार्बन डेटिंग की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इस मामले मुस्लिम पक्ष का कहना है कि परिसर में स्थित शिवलिंग फव्वारा है,जबकि हिंदू पक्ष का है कि यह शिवलिंग है। अब इस सर्वे से यह मालूम किया जाएगा कि यह मस्जिद कितनी पुरानी है और हिन्दू पक्ष द्वारा किये गए दावे में कितना दम है।
इससे पहले कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था। जिसमें परिसर की दीवारों पर देवी देवताओं कमल शेषनाग जैसी आदि कलाकृतियां मिली थी।
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