28 C
Mumbai
Sunday, November 24, 2024
होमधर्म संस्कृतिशिर्डी मंदिर संस्थान बर्खास्त

शिर्डी मंदिर संस्थान बर्खास्त

हाईकोर्ट का आदेश

Google News Follow

Related

शिर्डी के श्री साईं बाबा शिर्डी संस्थान के ट्रस्ट बोर्ड को बर्खास्त करने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने सुनाया है। पिछले दिनों सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत मंगलवार को अपना फैसला सुनाया।

खंडपीठ ने कहा है की 2 माह के भीतर नई ट्रस्ट कमेटी का गठन किया जाए। 6 महा पहले राज्य की आघाड़ी सरकार ने शिर्डी संस्थान के ट्रस्ट बोर्ड ला गठन किया था। तभी से इस बोर्ड का विरोध हो रहा था। आरोप था की ट्रस्ट बोर्ड का गठन संस्थान के नियमों के अनुसार नही किया गया है। इसके विरोध में शिर्डी निवासी उत्तम राव शेलके ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने अगले आठ सप्ताह के भितर नया विश्वस्त मंडल नियुक्त करने के आदेश राज्य सरकार को दिये गये है, तब तक जिला प्रधान न्यायाधीश, जिलाधिकारी अहमदनगर एवं साईबाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की तीन  सदस्य समिति साईबाबा संस्थान के रोजमर्रा के कामकाज को देखेगी। यह जानकारी याचिकाकर्ता के वकील एड अजिंक्य काले और एड प्रज्ञा तलेकर ने दी है| हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद मौजुदा ट्रस्ट बोर्ड सुप्रीम कोर्ट मे जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देखना होगा की शिंदे फडणवीस सरकार नया ट्रस्ट बोर्ड का गठन कब तक करती है।

ये भी पढ़ें 

 

बाढ़ की वजह से फसलें हुई नष्ट, पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर

सोनाली फोगाट की मौत की जांच अब CBI करेगी, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,295फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
196,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें