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Sunday, September 13, 2026
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कांग्रेस का पचका; हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ मामले की याचिका का निपटारा

सरकार ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया

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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग के बाद किए गए कथित ‘शुद्धिकरण’ अनुष्ठान पर दायर एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। राज्य सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और संबंधित CCTV फुटेज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखे जाएंगे। सरकार का दावा है कि इस मामले में शुद्धिकरण के आरोप सिर्फ अखबारों की खबरों के आधार पर लगाए गए थे।

जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस सिद्धार्थ साह की बेंच ने पूछा कि क्या मामले की जांच के दौरान न्यायिक दखल की कोई जरूरत है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकीलों से बार-बार कहा कि पुलिस को अपना काम करने दें।

8 अगस्त, 2026 को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। PIL में आरोप लगाया गया है कि मीटिंग के बाद उसी जगह पर कथित तौर पर ‘शुद्धिकरण’ की रस्म की गई थी। कांग्रेस ने पूरे मामले को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की। उन्होंने यह कहानी बनाई कि दलितों के साथ कैसे अन्याय हो रहा है।

पिटीशनर के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि 8 अगस्त को खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी और फिर रामलीला मैदान में ‘शुद्धिकरण’ किया गया था। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस विवाद में दोनों पक्षों ने केस दर्ज किए हैं और पुलिस जांच चल रही है। सरकार ने दावा किया कि यह PIL पॉलिटिकल वजहों से दायर की गई थी और यह मामला सिर्फ अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया था।

हालांकि, पिटीशनर के वकीलों ने साफ किया कि वे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पिटीशन सिर्फ घटना की इंडिपेंडेंट जांच की मांग करती है।

एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में उत्तराखंड के बाहर भी ‘ज़ीरो FIR’ दर्ज की गई है और इसे अभी जांच के लिए उत्तराखंड ट्रांसफर किया जाना बाकी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि घटना को लगभग एक महीना बीत चुका है और CCTV फुटेज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के नष्ट होने की संभावना है। इसलिए, उन्होंने मांग की कि इन सबूतों को तुरंत सुरक्षित रखा जाए।

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