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Friday, September 20, 2024
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नवयुगलों सावधान! अब वजन घटा, तो तलाक!

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नई दिल्ली।  पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में हिसार फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक शख्स ने हिसार फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी।

घट गया 20 किलो वजन: 
50 % दिव्यांग इस शख्स ने अदालत से गुहार लगाई थी कि पत्नी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण उसका  20 किलो वजन घट गया है, लिहाजा वह उससे तलाक चाहता है। हिसार के फैमिली कोर्ट ने पत्नी के दुर्व्यवहार के मद्देनजर तलाक को मान्यता प्रदान की। लेकिन उसकी पत्नी को यह फैसला मंजूर नहीं था, इसलिए उसने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील की थी।
ससुरालियों से नहीं बनी कभी: इस दंपति की शादी 2012 में हुई थी और उन्हें एक बेटी है। पति के मुताबिक, उसकी पत्नी बेहद झगड़ालू स्वभाव की है। उसकी अपने सास-ससुर से कभी नहीं बनी। उसे छोटी-छोटी बातों को बेवजह तूल देकर झगड़े पर उतारू होने की आदत के चलते पति को अपने घरवालों के सामने झुकना पड़ा। पति ने शुरुआत में यह सोच कर शांत रहने का फैसला किया था कि शायद वह थोड़े दिन बाद सुधर जाएगी, पर उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उसके पति ने कोर्ट को बताया कि शादी के वक्त उसका वजन 74 किलो था, पर अब घटकर महज 53 किलो रह गया है।
दहेज प्रताड़ना का आरोप: पत्नी ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि उसके पति का व्यवहार ही ठीक नहीं है। उसने तो कभी अपने ससुरालियों के संग दुर्व्यवहार नहीं किया। याचिका में इस महिला ने यह आरोप भी लगाया कि शादी के 6 महीने बाद उसके ससुरालियों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया।
उच्च शिक्षा पर खर्च: हालांकि, अदालत ने इस मामले में यह पाया कि 2016 में ही इस महिला ने अपने पति और बेटी को छोड़ दिया था। पति के घरवालों ने कभी उससे दहेज की मांग नहीं की। यह भी पता चला कि ससुराल वालों ने उसकी उच्च शिक्षा पर खर्च किया था। लिहाजा, फैमिली कोर्ट ने इस तलाक को मान्यता दी थी, जिसे पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।

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