महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को शुक्रवार को भी राहत नहीं मिली। पीएमएलए कोर्ट ने धन शोधन के आरोप में घिरे देशमुख 15 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। बता दें कि देशमुख को 1 नवंबर की रात को गिरफ्तार किया गया था।
विशेष अवकाशकालीन अदालत ने छह नवंबर को 71 वर्षीय राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा था और ईडी की हिरासत की मांग खारिज कर दी थी। इसके एक दिन बाद ही बंबई उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। पूर्व मंत्री को शुक्रवार को पीएमएलए की अदालत के न्यायाधीश एचएस सठभाई के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ा दी।
Mumbai | Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh sent to Enforcement Directorate custody till 15th November, in connection with an alleged money laundering case
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— ANI (@ANI) November 12, 2021
देशमुख और अन्य के खिलाफ ईडी का मामला मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपये की वसूली के आरोपों के मद्देनजर सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने के बाद सामने आया था। मार्च में पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने सचिन वाझे को महानगर में बार और रेस्तरां से एक महीने में 100 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही करने के लिए कहा था।
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