25 C
Mumbai
Wednesday, January 14, 2026
होमबॉलीवुडआर्यन खान ने जमानत की शर्तों में ढील देने कोर्ट में दायर...

आर्यन खान ने जमानत की शर्तों में ढील देने कोर्ट में दायर की याचिका 

Google News Follow

Related

ड्रग्स मामले में फंसे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने जमानत की शर्तों में कुछ शर्तों में ढील देने लिए मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इंडिया टुडे के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि जब भी वे शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस में हाजिरी लगाने आते है तो आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उन्होंने इस शर्त को हटाने की मांग की है।
दायर याचिका में कहा गया है कि खान अदालत के आदेश के अनुसार एनसीबी कार्यालय में उपस्थित रहे हैं, हालांकि, वह इस शर्त को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस शर्त को हटाने का कारण यह बताया गया है कि जब भी वह एनसीबी कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां बड़ी संख्या में मीडिया की मौजूदगी होती है जिसकी वजह से अंदर- बाहर पुलिसकर्मियों समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

बताया जा रहा है कि जमानत मिलने के बाद बीमार हो गए थे इसलिए एनसीबी कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सके थे। एनसीबी के अधिकारियों ने मामले में आर्यन खान के खिलाफ कई आरोप लगाए, एनसीबी ने मामले की आगे की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। कुछ अन्य मामले भी एसआईटी को सौंपे गए। आर्यन खान हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। जमानत में ढील देने वाली की मांग करने वाली अपनी याचिका दायर किए जाने के बाद वह एनसीबी कार्यालय में उपस्थित हुए।

खान की याचिका पर जल्द ही बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई करेगा जहां एनसीबी के जवाब दाखिल करने की संभावना है। बता दें कि आर्यन खान सहित अन्य को एक क्रूज पर ड्रग्स लेने और रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 28  दिन के बाद जेल से रिहा किया गया था।
ये भी पढ़ें 

कोरोना टीका की दूसरी डोज लेने नहीं आए डेढ़ करोड़ लोग

मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार ने मैदान छोड़ा  

National Stock Exchange

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Star Housing Finance Limited

हमें फॉलो करें

151,434फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
287,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें